अंतागढ़ टेपकांड मामले में HC ने मंजूर की पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम की अग्रिम जमानत याचिका | High court granted anticipatory bail plea of Puneet Gupta, Rajesh Munat and Manturam

अंतागढ़ टेपकांड मामले में HC ने मंजूर की पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम की अग्रिम जमानत याचिका

अंतागढ़ टेपकांड मामले में HC ने मंजूर की पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम की अग्रिम जमानत याचिका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : April 16, 2019/11:59 am IST

रायपुर: लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी सरगर्मी के बीच मंगलवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंतागढ टेप मामले के पंडरी थाने में दर्ज हुए एफआईआर पर डॉ पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और राजेश मूणत को जमानत दे दी है। बता दें मामले में कांग्रेस नेत्री ने तीनों के खिलाफ पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था।

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मामले में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बहस में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस ने जो टेप चंडीगढ़ लैब को भेजा है वो ओरिजनल नहीं है। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है।

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गौरतलब है कि रायपुर की किरणमयी नायक ने अंतागढ़ टेपकांड को लेकर मंतूराम पवार, डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व सीएम अजित जोगी, मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाने में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद मंतूराम, पुनीत गुप्ता और राजेश मूणत ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जिसे रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है।