इंदौर स्कूल बस हादसे के जिम्मेदारों को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब  | High Court notice to responsible employees of Indore School Bus Accident

इंदौर स्कूल बस हादसे के जिम्मेदारों को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब 

इंदौर स्कूल बस हादसे के जिम्मेदारों को हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब 

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : January 9, 2018/2:04 pm IST

इंदौर में हुए डीपीएस स्कूल बस सड़क हादसे में हाइकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जन हित याचिका पर सुनवाई करते हुए..जिम्मेदारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है..हादसे के बाद खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई थी…याचिका के जरिए मांग की गई थी..कि स्कूल बस के क्या मापदंड होने चाहिए।

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स्कूल बस को फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन अधिकारियों ने किस आधार पर जारी किया था..याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए..हाइकोर्ट ने डीपीएस स्कूल प्रबंधन,केन्द्रिय मानव संसाधन मंत्रालय,सीबीएसई बोर्ड,एमपी बोर्ड,इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर के अलावा परिवहन आयुक्त को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है..इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।

 

वेब डेस्क, IBC24

 
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