अंतागढ़ टेपकांड, मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज | High court verdict in Antagarh Tappunk case

अंतागढ़ टेपकांड, मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अंतागढ़ टेपकांड, मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : February 7, 2019/1:31 pm IST

रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। एडीड विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शाम 6 बजे अपना फैसला सुनाया।

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अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में याचिका लगी थी। बचाव पक्ष से पूर्व उप महाधिवक्ता अनिल पिल्लई याचिका को लीड कर रहे थे। साथ में कमलेश पांडेय, प्रशांत वाजपेयी, हितेंद्र तिवारी शामिल थे। बचाव पक्ष के वकील हितेंद्र तिवारी का कहना है कि इस मामले को लेकर हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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आपको बतादें टेपकांड मामले में मंतूराम पवार ने पंडरी थाने में दर्ज केस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर केस को खत्म करने की मांग की थी। मंतूराम पवार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उनके उपर पंडरी थाने में दर्ज FIR का खात्मा किया जाए। इसके साथ ही मंतूराम पवार ने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि SIT प्रभारी जीपी सिंह को भी तत्काल प्रभाव से इस पद से हटाया जाए नहीं तो जांच प्रभावित होगी।