भगवत गीता को स्कूल और कॉलेज में शामिल करने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज | Highcourt Decision:

भगवत गीता को स्कूल और कॉलेज में शामिल करने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

भगवत गीता को स्कूल और कॉलेज में शामिल करने वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : November 14, 2018/5:56 am IST

बिलासपुर। श्रीमद भगवत गीता को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की जनहित याचिका को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता सोमन के.मेनन ने कहा की अब वे भगवत गीता के मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लिव पिटीशन लगाएंगे।

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पिछले सुनवाई में HC ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा गया था। उसमे यूजीसी, मानव संसाधन विभाग और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन से जवाब तलब भी किया गया था बता दें कि तीन अलग-अलग संस्थाओं ने श्रीमद्भागवत गीता को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने जनहित याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट में लगाई गई थी। इसमें अखिल भारतीय मलयाली संघ के सोमन के मेमन, वीर वीरांगना संस्था की चंद्रप्रभा समेत अन्य शामिल हैं।

 

वेब डेस्क, IBC24

 

 
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