हाईकोर्ट का अहम फैसला, बीईओ और सीईओ से वसूल कर मृतक शिक्षक की पत्नी को किया जाए 8 साल का पेमेंट भुगतान | Important decision of the High Court, to be paid from the BEO and CEO to the wife of the deid teacher

हाईकोर्ट का अहम फैसला, बीईओ और सीईओ से वसूल कर मृतक शिक्षक की पत्नी को किया जाए 8 साल का पेमेंट भुगतान

हाईकोर्ट का अहम फैसला, बीईओ और सीईओ से वसूल कर मृतक शिक्षक की पत्नी को किया जाए 8 साल का पेमेंट भुगतान

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : August 6, 2019/5:59 am IST

बिलासपुर। ​छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए शिक्षक की पत्नी को 10 फीसदी ब्याज के सा​थ पेमेंट के भुगतान का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शासन चाहे तो यह राशि बीईओ और जनपद सीईओ से वसूल सकती है।

read more  : अगले 24 घंटों में इन 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया.. देखिए

बता दें कि मौत के बाद भी सहायक शिक्षक का बकाया वेतन नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीईओ जनपद और बीईओ को आठ साल का लंबित वेतन 10 फीसदी ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि शासन चाहे तो अधिकारियों से इस पैसे की वसूली की जा सकती है।

read more  : अनुशासन समिति के निर्णय पर बोले जनसंपर्क मंत्री, जिन्हे अपनी गलती का अहसास वे रहेगें पार्टी में

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लाक में प्राथमिक शाला हरिहरपुर में शैलेन्द्र सिंह सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ थे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैलेन्द्र सिंह से लगातार सेवा ली जा रही थी। 8 अप्रेल 2016 को शैलेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय शैलेन्द्र सिंह को अगस्त 2008 से लेकर अप्रेल 2016 तक तकरीबन आठ वर्ष के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

read more : तबाही के 74 बरस, आज के दिन ही हिरोशिमा पर अमेरिका ने गिराया था परमाणु बम, करीब डेढ़ लाख लोगों की हो गई थी मौत

पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने मृत शिक्षक के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले मृत शिक्षक की पत्नी के आवेदन पर शिक्षा विभाग ने कोई विचार नहीं किया था जिसकी वजह से मृत शिक्षक की पत्नी शांता सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।