लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्य में लापरवाही, 5 तहसीलदारों के वेतन रोकने के निर्देश | Instructions to stop pay of 5 Tahsildars negligence in the work of Public Service Guarantee Act

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्य में लापरवाही, 5 तहसीलदारों के वेतन रोकने के निर्देश

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्य में लापरवाही, 5 तहसीलदारों के वेतन रोकने के निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : May 28, 2019/7:30 am IST

जांजगीर-चाम्पा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टार ने जिले के c तहसीलदारों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसमें जांजगीर, अकलतरा, डभरा, नवागढ़ और मालखरौदा के तहसीलदार शामिल हैं।

कलेक्टर नीरज बंसोड़ ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सक्ती तहसीलदार और अकलतरा के नायब तहसीलदार को भी नोटिस जारी किया है। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने पटवारी, आरआई और तहसीलदारों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्य में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है। इस तरह आचार संहिता खत्म होते ही प्रशासन एक्शन मूड में आ गया है।

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कलेक्टर ने पटवारी और आरआई के मुख्यालय में कार्य दिवस तय कर दिया है। इस मामले में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में जारी आचार संहिता चुनाव आयोग ने रविवार देर रात खत्म कर दी है। आचार संहिता हटने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।