हाईकोर्ट ने गुरूवार को फार्मासिस्ट और आरटीआई कार्यकर्ता वैभव शास्त्री को गलत तरीके से गिरफ्तार करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और बिलासपुर कलेक्टर पी.दयानंद,तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव, एडीशनल एसपी नीरज चंद्राकर, सिटी मजिस्ट्रेट देहारी और सिविल लाइन थाने के टीआई नसर सिद्धिकी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच में हुई। मामले में वैभव शास्त्री की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र दुबे ने पैरवी की, याचिका में कहा गया कि कलेक्टर बिलासपुर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर उसे गिरफ्तार कराया और बिना किसी कारण के उन्हें तीन दिन हिरासत में रखा गया। 6 नवंबर 2017 को कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान अपना आवेदन लेकर पहुंचे फार्मासिस्ट और आरटीआई कार्यकर्ता वैभव शास्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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वैभव शास्त्री के पक्ष में फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने 20 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। इसी क्रम में आरटीआई संगठनों ने भी आला अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी।
वेब डेस्क, Ibc24
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