नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है।
पढ़ें- मोहर्रम पर मातमी जुलूस और सावरियों पर रहेगी पाबंदी, कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार ऐसी रहेगी व्यवस…
याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है।
पढ़ें- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के फैसले पर राष्…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। कोई नया एक्शन प्लान न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है।
पढ़ें- सीएम शिवराज की आज मैराथन बैठकें, ऐसे रहेगा आज का तय…
कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि वह कुछ न कुछ सहयोग के तौर पर पीएम केयर्स फंड में राशि जमा करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि पीएम केयर्स फंड में जमा हुए रूपये को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष फंड में ट्रांसफर किया जाए।
पढ़ें- युवती से गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार, आमाटोला के जंगल में ले जाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का पुरजोर बचाव किया और कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिये यह ‘स्वैच्छिक योगदान’ का कोष है और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष तथा राज्य आपदा मोचन कोष के लिये बजट में किये गये आवंटन को हाथ भी नहीं लगाया गया है।
भाजपा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है:…
46 mins ago