नए साल में देर रात नहीं परोसी जाएगी शराब, पुलिस विभाग ने जारी किया पब और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश | Police Department issued instruction to Pub and Restaurant owner for New year party

नए साल में देर रात नहीं परोसी जाएगी शराब, पुलिस विभाग ने जारी किया पब और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश

नए साल में देर रात नहीं परोसी जाएगी शराब, पुलिस विभाग ने जारी किया पब और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : December 29, 2019/3:34 am IST

इंदौर: सरकार के निर्देश के बाद अब पुलिस विभाग भी पब और रेस्टोरेंट संचालकों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। दरअसल नए साल में आयोजित होने वाली पार्टियों लेकर पुलिस विभाग ने पब और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी करते हुए देर रात शराब न परोसने के निर्देश दिए हैं। पुलिस की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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दरअसल रात को 12 बजे के बाद पार्टी को लेकर सख्ती कर दी गई है, कि देर रात तक किसी पब में शराब नहीं परोसी जा सकेगी और ना ही कोई पार्टी आयोजीत की जा सकेगी। वहीं इसको लेकर सभी थाना क्षेत्र में एसएसपी ने दोनों क्षेत्र के एसपी को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र के पब रेस्टोरेंट पर सख्ती से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

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पश्चिम क्षेत्र के एसपी अवधेश गोस्वामी का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अलग हटकर भी कार्रवाई करते हुए बाईपास पर बने अब रस्टोरेंट पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उसका पब का लाइसेंस भी निरस्त किया गया था। इसी तरह सख्ती पूरे शहर में बरती जाएगी यदि किसी भी क्षेत्र में देर रात तक पब रेस्टोरेन संचालित किए गए, तो दूसरी थाना क्षेत्र का टीआई उस क्षेत्र में कार्यवाही करेगा और संबंधित क्षेत्र के टीआई पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसको देखते हुए अब न्यू ईयर पर भी पुलिस सख्ती से पब संचालकों को हिदायत दे चुकी है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए पार्टी ऑर्गनाइज करें।

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