ड्रग केस में नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट पहुंची रकुलप्रीत, खबरों पर रोक लगाने की मांग.. कोर्ट ने दिए ये निर्देश | Rakulpreet reached the High Court after the name appeared in the drug case

ड्रग केस में नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट पहुंची रकुलप्रीत, खबरों पर रोक लगाने की मांग.. कोर्ट ने दिए ये निर्देश

ड्रग केस में नाम सामने आने के बाद हाईकोर्ट पहुंची रकुलप्रीत, खबरों पर रोक लगाने की मांग.. कोर्ट ने दिए ये निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : September 17, 2020/10:09 am IST

नई दिल्ली। ड्रग मामले में नाम आने पर एक्ट्रेस रकुलप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मीडिया में चल रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की है। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। रकुलप्रीत ने कोर्ट से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी कर मीडिया में ऐसी खबरों को रोकने की मांग की है। इसके लिए अभिनेत्री ने प्रोग्राम कोड और सूचना प्रसारण मंत्रायल के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है कि मीडिया घृणा अभियान नहीं चला सकता है। 

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा- “आज हम क्या कर सकते हैं? क्या आपने सूचना प्रसारण मंत्रालय से शिकायत दर्ज की है? हो सकता है कि मीडिया उत्तेजित हो रहा हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं?” इस पर रकुल के वकील ने कोर्ट से कहा, “मेरे खिलाफ निंदनीय और अपमानजनक सामग्री का प्रसारण रोकने के लिए आदेश जारी करें.” इस पर जस्टिस चावला ने कहा, “SC ने भी इस मीडिया अभियान के मुद्दे को अन्य मामलों में नोट किया है, वे स्वयं को विनियमित नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें?”

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बाद में बेंच ने केंद्र सरकार, NBA और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर मामले में पक्ष रखने को कहा है। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह आशा की जाती है कि मीडिया हाउस और टीवी चैनल रकुलप्रीत के संबंध में कोई भी रिपोर्ट बनाते समय प्रोग्राम कोड और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

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रकुलप्रीत के वकील के मुताबिक रकुलप्रीत को एक शूटिंग के दौरान पता चला कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने के लिए उसका और सारा अली खान का नाम लिया है। इसके बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। उसके घर पर मीडिया वाले पहुंच गए हैं और उसे परेशान किया जा रहा है। वकील ने कहा कि इस मामले में कोर्ट को दखल देना चाहिए। याचिका में अभिनेत्री ने कहा है कि एक मीडिया ट्रायल आर्टिकल 21 के तहत मेरे अधिकारों का उल्लंघन है। वकील ने कहा कि कोर्ट इस बावत निर्देश जारी करे कि मीडिया को किसी भी अदालत में विचाराधीन मामले के विवरण को चलाने की अनुमति नहीं हो।

 

 
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