बिना अनुमति किसी भी निजी लैब या अस्पताल में नहीं होगी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, सरकार का सख्त निर्देश | Rapid antibody test will not be done in any private lab or hospital without permission in Chhattisgarh

बिना अनुमति किसी भी निजी लैब या अस्पताल में नहीं होगी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, सरकार का सख्त निर्देश

बिना अनुमति किसी भी निजी लैब या अस्पताल में नहीं होगी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, सरकार का सख्त निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : July 26, 2020/1:19 pm IST

रायपुर: राज्य शासन की अनुमति के बिना किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़ ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है।

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पत्र में उन्होंने जानकारी दी है कि आई.सी.एम.आर. (Indian Council of Medical Research) द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्विलांस के उद्देश्य से दी गई है। यदि किसी निजी लैब या अस्पताल द्वारा शासन की अनुमति के बिना इस तरह की जांच की जा रही हो तो संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल कार्यवाही कर संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित करें।

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