आईपीएस रजनेश सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, फोन टेपिंग और नान घोटाला में है गड़बड़ी का आरोप | Relief to IPS Rajneesh Singh from high court

आईपीएस रजनेश सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, फोन टेपिंग और नान घोटाला में है गड़बड़ी का आरोप

आईपीएस रजनेश सिंह को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, फोन टेपिंग और नान घोटाला में है गड़बड़ी का आरोप

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : March 27, 2019/3:21 am IST

रायपुर। फोन टेपिंग सहित नान घोटाले में गड़बड़ी का आरोप झेल रहे आईपीएस रजनेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रजनेश के खिलाफ कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रजनेश ने बुधवार सुबह पुलिस मुख्यालय ज्वॉइन कर लिया है। इस दौरान उन्होंने डीजीपी डीएम अवस्थी और एडीजी प्रशासन अशोक जुनेजा समेत सीनियर अफसरों से मुलाकात भी की।

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बताया जा रहा है कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पीएचक्यू था। उसी के चलते आज रजनेश सिंह ने अपनी ज्वाइनिंग दी है। डीजीपी ने ज्वाइनिंग की पुष्टि करते हुए बताया कि निलंबन के बाद से लगातार गायब रहने के मामले में उनके खिलाफ विभागीय जांच जल्द शुरू की जाएगी। आपको बता दे कि ACB/EOW में रहते हुए फोन टेपिंग मामले समेत नान घोटाला मामले में गडबडी करने का आरोप है।