एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 10 लाख का जुर्माना, हादसे को आत्महत्या बताकर क्लेम को किया था खारिज | SBI Life Insurance fined 10 lakhs, claiming the accident as suicide was dismissed

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 10 लाख का जुर्माना, हादसे को आत्महत्या बताकर क्लेम को किया था खारिज

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 10 लाख का जुर्माना, हादसे को आत्महत्या बताकर क्लेम को किया था खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : December 6, 2019/11:06 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर जिला फोरम में गुरुवार की शाम एक बड़ा फैसला सुनाया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर जुर्माना लगाते हुए समता कॉलोनी निवासी मृतक आफरीन खान के परिवार वालों को 10 लाख की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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दरअसल 3 साल पहले फरवरी 2016 में रेल्वे फाटक के पास ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से टकरा कर आफरीन खान की मृत्यु हो गयी थी। इसके बाद मृतक के परिवार वालों ने नवंबर 2015 से चल रहे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तहत इंश्योरेंस का क्लेम किया, जो कि क्लेम किश्त के रूप में प्रति माह 500 रुपये मृतक के बैंक खाते से कट रहा था। इसे एसबीआई ने अमान्य बताया था।

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अनावेदक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे दुर्घटना न बताते हुए आत्महत्या बताकर क्लेम को खारिज कर दिया था। जिला फोरम प्रकरण के सभी कागजात की जांच के बाद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को साक्ष्य नही माना जिसके बाद फोरम ने फैसला सुनाया।

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