नईदिल्ली। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एक नया मोड़ आया है, अंतिम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद झारखंड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र में धारा 302 के तहत हत्या के आरोप को हटा दिया है। लगभग दो महीने पहले सरायकेला-खरसावां में चोरी के आरोप में हिंसक भीड़ ने तबरेज अंसारी को पीटा था उसके बाद इलाज उसकी मौत हो गई थी।
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बता दें कि पुलिस ने इस मामले में तबरेज की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। लेकिन अंतिम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि तबरेज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। ऐसे में हत्या का मामला नहीं बनता है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था।
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पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि ‘हमने दो कारणों से आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोप पत्र दायर किया। एक, वह मौके पर नहीं मरा, ग्रामीणों का अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट में हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। अंतिम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई और सिर में रक्तस्त्राव घातक नहीं था।’
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