हनीट्रैप मामले में दोनों आरोपितों की बेल याचिका खारिज, एक ने पिता की अंतिम क्रिया तो दूसरी ने बच्चे को स्कूल में दाखिला के लिए मांगी थी बेल | The bail plea of ​​both the accused in the Honeytrap case was rejected

हनीट्रैप मामले में दोनों आरोपितों की बेल याचिका खारिज, एक ने पिता की अंतिम क्रिया तो दूसरी ने बच्चे को स्कूल में दाखिला के लिए मांगी थी बेल

हनीट्रैप मामले में दोनों आरोपितों की बेल याचिका खारिज, एक ने पिता की अंतिम क्रिया तो दूसरी ने बच्चे को स्कूल में दाखिला के लिए मांगी थी बेल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:57 PM IST, Published Date : November 1, 2019/1:05 pm IST

इंदौर। बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में दोनों आरोपितों की बेल याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपित श्वेता पति विजय जैन और श्वेता पति स्वप्निल जैन ने याचिका लगाई थी। दोनो आरोपियों ने अपनी याचिका में दो अलग अलग कारण बताए थे। श्वेता पति विजय जैन ने पिता की अंतिम क्रिया करने के लिए टेंपरेरी बेल मांगी थी। वहीं श्वेता पति स्वप्निल जैन ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया कराने हेतु बेल मांगी थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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वहीं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी और उसकी साथी महिला आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। एसआईटी के बाद अब सीआईडी ने दोनों महिला आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों महिला आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। जानकारी के अनुसार हनी ट्रैप मामले में इंदौर पुलिस ने सबसे पहले छतरपुर से एक आरोपी महिला के साथ राजगढ़ से एक छात्रा को गिरफ्तार किया था। इन महिला आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर पुलिस ने भोपाल पुलिस और एटीएस की मदद से भोपाल में रहने वाली मुख्य आरोपी और उसकी साथी को भी गिरफ्तार किया था। एसआईटी चारों महिला आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है।

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