ठाणे (महाराष्ट्र), (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे शहर में आवारा कुत्ते के यौन शोषण के आरोप में यहां की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को छह महीने कैद की सजा सुनाई है।
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सोमवार को जारी आदेश में ठाणे के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वी पी खांदरे ने आरोपी विजय चालके को दोषी ठहराते हुए छह महीने साधारण कैद की सजा सुनाई।
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आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत अपराध के लिये 1050 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने जुलाई 2020 में सड़क से एक कुत्ते को पकड़कर उसका यौन शोषण किया।
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मजिस्ट्रेट ने इस मामले में शिकायतकर्ता की गवाही को मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
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