मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह भूमि विवाद मामले में स्थगन की मांग पर जुर्माना |

मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह भूमि विवाद मामले में स्थगन की मांग पर जुर्माना

मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह भूमि विवाद मामले में स्थगन की मांग पर जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : March 26, 2022/9:16 pm IST

मथुरा (उप्र), 26 मार्च (भाषा) मथुरा की एक अदालत ने ‘ठाकुर केशव देव महराज बनाम शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी’ के वाद में सुनवाई स्थगित करने की मांग के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौर ने शनिवार को बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने शुक्रवार को स्थगन की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं पर दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाया है तथा अगली सुनवाई के लिए आगामी 19 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।

अदालत ने शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद द्वारा मुकदमे की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7/11 के तहत पेश की गयी दलीलें सुनने के बाद यह जुर्माना लगाया।

याचिकाकर्ता सह अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के लिखित अनुरोध पर स्थगन के लिए अदालत ने याचिकाकर्ता को 250 रुपये के जुर्माने के साथ 19 अप्रैल के लिए स्थगन की अनुमति दी।

इस याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह ठाकुर केशवदेव महाराज कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से गलत है, क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान उक्त सम्पत्ति का मालिक ही नहीं है। इसलिए उसे इस प्रकार का कोई भी समझौता किसी के साथ करने का वैधानिक अधिकार ही नहीं है।

इस आधार पर उक्त डिक्री को खारिज कर उक्त भूमि उसके वास्तविक मालिक श्रीकृष्ण जन्भभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जानी चाहिए। इस मामले में उन्होंने शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के सचिव, उप्र सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ बोर्ड के चेयरमैन, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया था।

भाषा सं आनन्द सुरेश

सुरेश

 

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