उत्तर प्रदेश: पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति और उसकी साली को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति और उसकी साली को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति और उसकी साली को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: March 12, 2024 / 10:47 pm IST
Published Date: March 12, 2024 10:47 pm IST

कौशांबी (उप्र) 12 मार्च (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी और बेटी की हत्या करने के चार साल पुराने मामले में एक व्यक्ति और उसकी साली को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) पूर्णिमा प्रांजल ने मंगलवार को अजय साहू और उसकी साली कविता साहू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 35-35 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया।

चौधरी ने बताया कि 14 अक्टूबर 2020 को निवासी राजेश साहू ने सैनी थाने में सूचना दी थी कि उनकी बेटी सरिता (30) तथा नातिन तनु (आठ) की हत्या दामाद अजय साहू और उनकी दूसरी बेटी कविता साहू (25) ने प्रेम प्रसंग के चलते कर दी है।

पुलिस ने हत्या और साजिश का मामला पंजीकृत कर विवेचना पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने आज अजय साहू और कविता साहू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी


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