नागरिकता तथा अन्य सुविधाओं को लेकर शुल्क वृद्धि पर न्यायाधीश ने लगाई रोक

नागरिकता तथा अन्य सुविधाओं को लेकर शुल्क वृद्धि पर न्यायाधीश ने लगाई रोक

नागरिकता तथा अन्य सुविधाओं को लेकर शुल्क वृद्धि पर न्यायाधीश ने लगाई रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: September 30, 2020 6:20 am IST

सान डिएगो,30 सितंबर (एपी) एक संघीय न्यायाधीश ने नागरिकता और अन्य आव्रजन सुविधाओं पर बढ़ाए गए शुल्क पर मंगलवार को यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय के पिछले दो प्रमुख गैर कानूनी रूप से नियुक्त किए गए थे। यह शुल्क तीन दिन बाद से लागू होने वाला था।

अमेरिकी जिला जज जेफरी व्हाइट ने पाया कि जब अप्रैल 2019 में क्रिस्तजन नील्सन ने इस्तीफा दिया तब केविन मैकलीनन को कार्यवाहक मंत्री के तौर पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा उस वक्त मैकलीनन पदभार संभालने के क्रम में सातवें नंबर पर थे।

नवंबर 2019 में मैकलीनन के इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक मंत्री बने चाड वुल्फ को भी समय से पहले प्रोन्नत किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वुल्फ के नाम की अनुशंसा की थी लेकिन सीनेट ने उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई।

गौरतलब है कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं में शुक्रवार को शुल्क में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी। यह एजेंसी ही नागरिकता, ग्रीन कार्ड और अस्थायी कार्य परमिट देने का कामकाज संभालती है।

एपी

शोभना पवनेश

पवनेश


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