उच्चतम न्यायालय ने ट्वीट पर जुर्माने के खिलाफ की गयी मस्क की अपील को खारिज किया |

उच्चतम न्यायालय ने ट्वीट पर जुर्माने के खिलाफ की गयी मस्क की अपील को खारिज किया

उच्चतम न्यायालय ने ट्वीट पर जुर्माने के खिलाफ की गयी मस्क की अपील को खारिज किया

:   Modified Date:  April 30, 2024 / 09:38 AM IST, Published Date : April 30, 2024/9:38 am IST

वाशिंगटन, 30 अप्रैल (एपी) उच्चतम न्यायालय ने प्रतिभूति नियामक के साथ समझौते को लेकर एलन मस्क की एक अपील को खारिज कर दिया। समझौते में उन्हें टेस्ला कंपनी से संबंधित कुछ ट्वीट पर पहले से ही मंजूरी लेने की आवश्यकता थी।

एलन मस्क विद्युत चालित वाहन कंपनी टेस्ला के मालिक हैं।

न्यायमूर्ति ने मस्क के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर सोमवार को किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

यह मामला 2018 का है, जब मस्क ने कुछ ट्वीट कर दावा किया था कि उन्होंने टेस्ला का निजी तौर पर अधिग्रहण करने के लिए रकम जुटा ली है। इन ट्वीट की वजह से कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आया था और ट्रेडिंग को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ समझौते में यह शर्त शामिल थी कि उनके ट्वीट को पहले टेस्ला अटॉर्नी से मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए थी। आयोग ने मस्क और टेस्ला को उन ट्वीट के लिए जुर्माना भरने को भी कहा था, जिसमें मस्क ने टेस्ला को 420 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से अधिग्रहीत करने के लिए रकम उपलब्ध होने का दावा किया था।

मस्क ने 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण किया था।

एपी जितेंद्र वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers