पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस प्रमुख को 16 मई को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पेश करने का निर्देश दिया |

पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस प्रमुख को 16 मई को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पेश करने का निर्देश दिया

पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस प्रमुख को 16 मई को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पेश करने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 04:07 PM IST, Published Date : May 13, 2022/8:19 pm IST

पटना, 13 मई (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 16 मई को सुबह साढ़े 10 बजे अदालत के समक्ष पेश करे। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख और दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मामले में सहयोग करने को कहा है।

न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ ने नन-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी के मामलों में दायर कई अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अदालत के निर्देश के बावजूद राय के हाजिर नहीं होने के बाद यह आदेश जारी किया।

बिहार से निवेशकों के करोड़ों रुपये कैसे लौटाएंगे, यह बताने के लिए बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने की उम्मीद थी ।

छोटे निवेशकों द्वारा जमा की गई परिपक्व राशि की वापसी के लिए निवेशकों के 2000 से अधिक मामले पटना उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि सुब्रत राय सहारा को इस अदालत के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है और उन्हें लगता है कि वह इस अदालत से ऊपर हैं’’।

राय को कई मौका दिए जाने के बावजूद वह इस अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे हैं।

आदेश में कहा गया है कि अदालत के पास 16 मई (सोमवार) को सुबह साढ़े दस बजे सुब्रत राय सहारा को इस कोर्ट में पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

आदेश में बिहार के पुलिस महानिदेशक को 16 मई को सुब्रत रॉय सहारा को इस अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है । उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त और उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक इस मामले में बिहार पुलिस के साथ सहयोग करेंगे।

अदालत ने चिकित्सा आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए राय के वकील की दलील पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को पेश होने के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं है। अदालत की मंशा आम जनता विशेष रूप से बिहार राज्य के निवेशकों की गाढ़ी कमाई की वापसी से है।’’

भाषा स0 अनवर

राजकुमार

राजकुमार

 

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