khargone violence case

सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें, नहीं चला सकते कार-बाइक, यहां के जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

khargone violence case : अभी तक कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट मिल रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए ढील में फिर से कमी कर दी है..

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : April 29, 2022/7:55 am IST

खरगोन। khargone violence case  :  मध्यप्रदेश के खरगोन में अभी ​तक हिंसा की आग शांत नहीं हुआ है। स्थिति पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है। इस बीच आज कर्फ्यू में सिर्फ 4 घंटे की छूट दी है। बात दें कि अभी तक कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट मिल रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए ढील में फिर से कमी कर दी है।

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khargone violence case : छूट के दौरान लोगों को बिना वाहनों के घर से बाहर निकलना होगा। नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आदेश के अनुसार चाहे महिला हो या पुरुष दोनों को बिना वाहनों के घर से बाहर निकलने की छूट रहेगी।

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khargone violence case : हालांकि आज बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को छूट रहेगी। अन्य वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। आज सभी सेवाओं के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर लागू नहीं होगी। शहर में कर्फ्यू का उल्लघंन करने वालों के लिए अस्थाई जेल बनाया गया है। जैतापुर स्थित हरियाली मैरेज गार्डन को अपर कलेक्टर एस एस मुजाल्दा के आदेश के बाद अस्थाई जेल बनाया गया है।

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