कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियमों में बदलाव |

कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियमों में बदलाव

कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियमों में बदलाव

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : August 19, 2022/10:15 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) सरकार ने कंपनियों के पंजीकृत पते के भौतिक सत्यापन के समय पारदर्शी प्रक्रिया तय करने के लिए नियमों को संशोधित किया है। अब सत्यापन के समय पंजीकृत कंपनी कार्यालय की तस्वीर लेने और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी का तरीका अपनाया जाएगा।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सत्यापन नियमों को संशोधित कर दिया है और सरकारी गजट में अधिसूचित होने के साथ ही यह प्रभाव में आ जाएगा।

अधिनियम की धारा 12 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को अगर यह लगता है कि कोई कंपनी सही ढंग से कारोबार नहीं कर रही है, तो वह उसके पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन कर सकता है। इस संशोधन के साथ ही इस तरह के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन करते समय स्थानीय स्तर के दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी जरूरी होगी। जरूरी होने पर स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा सकती है।

कंपनी के पंजीकरण के समय दिए गए पते से जुड़ी इमारत के दस्तावेजों का भी परीक्षण करना जरूरी होगा। इसके अलावा उस पंजीकृत पते वाली जगह की एक तस्वीर भी ली जाएगी।

यह सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित जानकारियों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

भौतिक सत्यापन के समय अगर यह पाया जाता है कि पंजीकृत पते पर पत्र-व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित रजिस्ट्रार कंपनी और उसके निदेशकों को एक नोटिस भेजकर सूचना देने को कहेगा।

कंपनी से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि उस कंपनी का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जाए या नहीं। इस आशय का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2014 में संशोधन के जरिये किया गया है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय

 

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