नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई सुविधा देने वाली इकाइयों को राहत दी है। इसके तहत तीसरे पक्ष वाली ऐप प्रदाता इकाइयों (टीपीएपी) के लिये डिजिटल भुगतान लेन-देन में 30 प्रतिशत की मात्रा की सीमा को हासिल करने की समयसीमा दो साल बढ़ाकर दिसंबर, 2024 कर दी गयी है।
इस निर्णय से गूगल पे और वॉलमार्ट के फोन पे जैसे तीसरा पक्ष ऐप प्रदाताओं को राहत मिल सकती है। इन दोनों कंपनियों की यूपीआई आधारित लेन-देन में बड़ी हिस्सेदारी है।
एपीसीआई एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) का संचालन करता है। इसका उपयोग आपसी लेन-देन या खरीदारी के साथ वास्तविक समय पर भुगतान के लिये किया जाता है।
निगम ने नवंबर, 2020 में इस प्रकार की सुविधा देने ऐप (थर्ड पार्टी) के लिये यूपीआई के जरिये होने वाले लेन-देन का केवल तीस प्रतिशत ही प्रबंधित करने की घोषणा की थी। यह सीमा एक जनवरी, 2021 से प्रभाव में आनी थी।
हालांकि पांच नवंबर, 2020 को अधिक हिस्सेदारी रखने वाले टीपीएपी को चरणबद्ध तरीके से सीमा हासिल करने के लिये दो साल का समय दिया गया।
एनपीसीआई ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘यूपीआई के मौजूदा उपयोग और भविष्य की संभावनाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को देखते हुए अधिक हिस्सेदारी रखने वाले टीपीएपी के लिये अनुपालन समयसीमा दो साल यानी 31 दिसंबर, 2024 तक के लिये बढ़ा दी गयी है।’’
भाषा
रमण अजय
अजय
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