नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सड़कों पर वाहनों की गति मापने में उपयोग होने वाले माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरण के लिए नियमों के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने इस बारे में एक परिपत्र जारी किया है।
नियमों के मसौदे में कहा गया है कि अंतिम रूप से नियम अधिसूचित होने के बाद स्थापित रडार उपकरणों को एक वर्ष के भीतर सत्यापित करने की जरूरत होगी।
लोगों को इस बारे में 11 जून तक सुझाव देने को कहा गया है।
मंत्रालय ने कहा कि फिर से प्रमाणन की जरूरत होने पर मौजूदा स्थापित उपकरणों को भी सत्यापित किया जाना चाहिए।
ऐसे रडार उपकरण जो पहले से लगे हैं और जिनका फिर से सत्यापन होना है अथवा अगले वर्ष के भीतर होना है, उन्हें नये नियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए और मुहर लगाई जानी चाहिए।
यदि गति माप परिणामों का उपयोग कानूनी कार्यवाही में किया जाना है, नियम के तहत जो भी शर्तें निर्धारित होती हैं, उन्हें रडार उपकरण को पूरा करना होगा।
भाषा रमण अजय
अजय
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