जीएसटी प्राधिकरण ने सिप्ला पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया |

जीएसटी प्राधिकरण ने सिप्ला पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

जीएसटी प्राधिकरण ने सिप्ला पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

:   Modified Date:  April 19, 2024 / 04:56 PM IST, Published Date : April 19, 2024/4:56 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान शिक्षा उपकर पर अमान्य क्रेडिट (ट्रांजिशनल) का दावा करने के लिए जीएसटी प्राधिकरण ने उस पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

सिप्ला ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी को सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई, महाराष्ट्र के प्रधान आयुक्त से 1,83,17,388 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है।

यह आदेश केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया।

यह आदेश जारी करते हुए जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में उत्पाद शुल्क व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान शिक्षा उपकर पर संक्रमणकालीन यानी ‘ट्रांजिशनल’ क्रेडिट का दावा किया है, जो मान्य नहीं था। प्राधिकरण ने जुर्माने के साथ इसकी वसूली का आदेश दिया।

सिप्ला ने कहा कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकार के पास अपील दायर करेगी।

कंपनी ने यह भी कहा कि उक्त आदेश के कारण उसकी वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

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