नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) उन सभी खेपों के लिए आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकरण के बाद पीली मटर के आयात की अनुमति है, जहां 31 अक्टूबर को या उससे पहले बिल ऑफ लैडिंग (जहाज पर भेज दिया गया) जारी किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना से यह जानकारी मिली है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि आयात को न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) और बंदरगाह प्रतिबंध शर्तों के बिना अनुमति है।
डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी किये गये बिल ऑफ लैडिंग (जहाज पर भेज दिया गया) वाले उन सभी आयात खेपों के लिए जहां तत्काल प्रभाव से पीले मटर का आयात… एमआईपी शर्त के बिना और बंदरगाह प्रतिबंध के बिना मुफ़्त है, बशर्ते कि वे ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत हों।’’
भाषा राजेश राजेश अजय
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