ITR how-to-apply-for-home-loan-if-not-filed-income-tax-return

Income tax return tips: होम लोन चाहिए तो ये करें उपाय, आसानी से मिल जाएगा Loan

Income tax return: कुछ लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का कुछ मतलब ही नहीं होता है। वो इसे लेकर उदासीन रहते हैं। कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : September 18, 2022/11:54 pm IST

Income tax return: कुछ लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का कुछ मतलब ही नहीं होता है। वो इसे लेकर उदासीन रहते हैं। कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं। ऐसें इन लोगों को लोन लेने के समय भारी परेशानी होती है। इसलिए होम लोन का आवेदन देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन ही देंगे।

इसके लिए यही उपाय है कि पहले किसी भी तरह से आईटीआर भर दें, उसके बाद होम लोन के लिए अप्लाई करें। चूंकि आपने इससे पहले कभी आईटीआर नहीं भरा, तो आपके पास लेटेस्ट रिटर्न भरने का मौका है। आप चाहें तो वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लेट फाइन के साथ टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए लेट फाइन का प्रावधान है जो आपकी टैक्सेबल इनकम पर निर्भर करता है। यह काम बिलेडेट रिटर्न के जरिये पूरा किया जाएगा।

यह भी पढ़ें :  प्लानिंग करके शिक्षक को उतारा मौत के घाट, दो दिन बाद पुलिस ने भेजा हवालात… यहां का है मामला

अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए कीमत चुकानी होती है। वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आईटीआर भरना हो तो टैक्स का 25 परसेंट और साथ में ब्याज देना होगा। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए टैक्स और ब्याज की राशि 50 परसेंट तक जमा करनी होगी। एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि बिलेटेड आईटीआर या अपडेटेड आईटीआर दिया जाए तो बैंक या फाइनेंस कंपनियां संदेह की निगाह से देखती हैं। इसका एक उपाय ये है कि अगर सैलरी पर हमेशा टैक्स कटा हो या ग्राहक ने समय पर एडवांस टैक्स भरा हो, तो होम लोन मिलने में आसानी होगी। इस काम में फॉर्म-16 से भी बहुत मदद मिलती है।\

यह भी पढ़ें :  आलिया को नजरअंदाज कर ट्रोल हुए रणबीर, अब सोशल मीडिया पर शेयर की प्राइवेट मोमेंट की तस्वीर, लोगों ने कहा…

लेट फाइन के साथ बिलेटेड या अपडेडेट आईटीआर भरा जा सकता है। अगर टैक्सेबल इनकम बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट 2।50 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 लाख से कम हो तो 1,000 रुपये लेट फाइन देना होगा। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक हो तो लेट फाइलिंग फी 5,000 रुपये चुकानी होगी। होम लोन लेने के लिे तीन साल तक के लिए आईटीआर देना होता है। लेकिन एक साल से अधिक के लिए सामान्य आईटीआर नहीं भर सकते।