नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एस्बेस्टस या फाइबर सीमेंट आधारित उत्पादों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों को जारी कर दिया है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस संबंध में छह मार्च को ‘एस्बेस्टस या फाइबर सीमेंट आधारित उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024’ की अधिसूचना जारी की थी।
इस आदेश के मुताबिक, एस्बेस्टस या फाइबर सीमेंट आधारित वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तबतक नहीं किया जा सकता है जबतक कि उनपर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान न हो।
अधिसूचना में कहा गया था कि आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से छह महीने पूरे होने पर यह प्रभावी हो जाएगा।
हालांकि, घरेलू लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए समय-अनुपालन के संबंध में लघु/ सूक्ष्म उद्योगों को छूट दी गई है। मानदंडों को पूरा करने के लिए लघु उद्योगों को अतिरिक्त नौ महीने और सूक्ष्म उद्योगों को अतिरिक्त 12 महीने का समय दिया गया है।
बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का पहली बार पालन न करने पर दो साल तक की कैद या कम-से-कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इसके पहले सरकार स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, खाना पकाने वाले बर्तन, आग बुझाने वाले यंत्र, बिजली के पंखे और घरेलू गैस चूल्हे के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर चुकी है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय
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