गुवाहाटी, 29 मार्च (भाषा) असम सरकार ने पेट्रोलियम डीलर और खुदरा विक्रेताओं को उनके संघ द्वारा आहूत हड़ताल के मद्देनजर आवश्यक सेवा रखरखाव (असम) अधिनियम या एस्मा के तहत ला दिया है।
सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू खरीद और बिक्री सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं।
राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद और बिक्री से करने वाले पेट्रोलियम डीलर और खुदरा दुकानों को भी ऐसी धाराओं के तहत माना जाएगा, जो एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक लगाती हैं।
राज्यपाल ने चार जनवरी को एक आदेश द्वारा हड़तालों पर रोक लगाने के लिए राज्य में छह महीने की अवधि के लिए एस्मा लागू कर दिया था।
भाषा अजय अजय पाण्डेय
पाण्डेय
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