मुंबई, 28 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका कारण इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।’’
रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
भाषा राजेश राजेश रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
रुपया पांच पैसे की तेजी के साथ 83.73 प्रति डॉलर…
4 hours agoतेल-तिलहनों के दाम पूर्वस्तर पर
5 hours ago