मुंबई, 29 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए विदेशी ऋणदाता एचएसबीसी पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि एचएसबीसी ने फेमा कानून, 1999 की उदारीकृत धनप्रेषण योजना के तहत जरूरी सूचनाएं देने के प्रावधान का पालन नहीं किया है।
इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक ने नोटिस का लिखित जवाब देने के साथ मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा था।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘मामले से जुड़े तथ्यों और बैंक की तरफ से आए जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई और जुर्माना लगाना उचित था।’’
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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