नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को ग्राहकों की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग के लिए इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड (आईआईएफएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
आईआईएफएल को 45 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा।
सेबी ने अप्रैल 2011 से जनवरी 2017 के बीच आईआईएफएल के खातों का निरीक्षण करने के बाद यह आदेश दिया। इस कंपनी को अब आईआईएफएल सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है।
जांच में पाया गया कि आईआईएफएल ने निपटान दायित्वों और स्वामित्व संबंधी उद्देश्य के लिए ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया। इसके अलावा फंड पर मिले ब्याज का दुरुपयोग भी किया गया।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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