चूक के लिए अनुपालन अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के प्रावधान से सोशल मीडिया कंपनियां नाखुश |

चूक के लिए अनुपालन अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के प्रावधान से सोशल मीडिया कंपनियां नाखुश

चूक के लिए अनुपालन अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के प्रावधान से सोशल मीडिया कंपनियां नाखुश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : July 4, 2022/9:57 pm IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) सोशल मीडिया कंपनियों ने आईटी नियम के तहत नियमों के अनुपालन में चूक के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने के प्रावधान पर गंभीर आपत्ति जताई है। उद्योग के एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है।

सोशल मीडिया कंपनियों का मानना है कि इस तरह के प्रावधान से उनके मंचों पर ‘सेंसरशिप’ बढ़ सकती है।

आईटी नियम-2021 के तहत सोशल मीडिया मंचों को मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह अधिकारी आईटी कानून के तहत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

द डायलॉग और आईएएमएआई के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि इस प्रावधान से भारत की एक अच्छे कारोबारी गंतव्य के रूप में छवि को भी नुकसान पहुंचेगा और विदेशी निवेशक यहां आने से कतराएंगे।

अध्ययन में कुल 82 अंशधारकों का साक्षात्कार लिया गया। इनमें सोशल मीडिया कंपनियां और स्टार्टअप शामिल हैं।

अध्ययन में कहा गया है किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने से ‘सेंसरशिप’ बढ़ेगी। कर्मचारी की सुरक्षा को खतरे के मद्देनजर कंपनियां अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगी और इससे किसी सामग्री पर कुछ जरूरत से ज्यादा अंकुश लगाए जा सकते हैं।

भाषा अजय अजय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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