PM Fasal Bima Yojna: इस दिन है फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि, योजना का लाभ देने किया प्रचार अपर कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना |

PM Fasal Bima Yojna: इस दिन है फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि, योजना का लाभ देने किया प्रचार अपर कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

PM Fasal Bima Yojna: इस दिन है फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि, योजना का लाभ देने किया प्रचार अपर कलेक्टर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Edited By :   Modified Date:  December 6, 2023 / 07:29 PM IST, Published Date : December 6, 2023/7:29 pm IST

नेतराम बघेल, सक्ति।

PM Fasal Bima Yojna: फसल बीमा जागरूकता रथ को अपर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना ,किसान गेहूं सिंचित फसल के लिए बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा अवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारम्भ किया गया है। जिला सक्ती के अंतर्गत फसल बीमा जागरूकता रथ को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के सामने अपर कलेक्टर बीरेंद्र कुमार लकड़ा द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। यह फसल बीमा जागरूकता रथ जिले में अधिसूचित ग्रामों में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध कराएगा। जिले में रबी मौसम में गेहूं सिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है।

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 योजना का लाभ देने किया प्रचार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते हैं। इस वर्ष जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। उप संचालक कृषि शशांक शिंदे के द्वारा बताया गया कि 6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2023 तक मैदानी अमलों द्वारा फसल बीमा सप्ताह का आयोजन कर किसानों को अधिक से अधिक योजना का लाभ देने के लिए प्रचार किया जा रहा है तथा अधिसूचित ग्रामों में सभी गेहूं उत्पादक कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अपील की गई है।

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जाने क्या क्या लगेंगे दस्तावेज

PM Fasal Bima Yojna:  बता दें कि फसल बीमा आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। बीमांकित राशि गेहूं सिंचित के लिए 10400 रू. रूपये प्रति एकड़ है तथा कृषकों के लिए प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत है। फसल बीमा के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर व संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज -बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर और संबंधित बैंक में जा कर फसल बीमा करा सकते हैं।

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