अनुच्छेद 370 का मामला : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाना शुरू किया

अनुच्छेद 370 का मामला : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाना शुरू किया

अनुच्छेद 370 का मामला : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाना शुरू किया
Modified Date: December 11, 2023 / 11:26 am IST
Published Date: December 11, 2023 11:26 am IST

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए पांच अगस्त 2019 के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को तीन अलग फैसले सुनाने शुरू कर दिए।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ तीन अलग-अलग, परंतु सर्वसम्मत फैसले सुनाने के लिए सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर बैठी।

सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे पर तीन फैसले हैं। सीजेआई ने अपनी न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसले लिखे हैं, जबकि न्यायूमर्ति कौल एवं न्यायमूर्ति खन्ना ने अलग-अलग फैसले लिखे हैं।

न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

सीजेआई मामले पर अभी फैसला सुना रहे हैं।

भाषा

गोला सुरेश

सुरेश


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