केरल में पुलिस कमांडो पर गोलीबारी के मामले में भाकपा (माओवादी) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र |

केरल में पुलिस कमांडो पर गोलीबारी के मामले में भाकपा (माओवादी) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र

केरल में पुलिस कमांडो पर गोलीबारी के मामले में भाकपा (माओवादी) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र

:   Modified Date:  May 3, 2024 / 06:42 PM IST, Published Date : May 3, 2024/6:42 pm IST

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) केरल के वायनाड जिले के थलप्पुझा इलाके में पिछले साल विशेष अभियान समूह (एसओजी) के कुछ कमांडो पर गोलीबारी से संबंधित मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने भाकपा (माओवादी) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

घटना सात नवंबर 2023 को घटी थी जब केरल पुलिस की एसओजी टीम प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के हथियारबंद सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए वायनाड के पेरया में तलाशी अभियान पर थी।

बयान में कहा गया है कि टीम जैसे ही एक घर में छिपे माओवादियों का घेराव करने पहुंची, उस पर हमला कर दिया गया।

बयान में कहा गया है कि अभियान के दौरान भाकपा (माओवादी) के दो सदस्यों थिरुवेंकिदम उर्फ ​​चंद्रू उर्फ ​​चंदू और श्रीमती उर्फ ​​उन्नीमाया उर्फ ​​उन्नी को हिरासत में लिया गया।

हालांकि, लता उर्फ ​​मीरा और सुंदरी उर्फ ​​जेनी समेत तीन अन्य लोग मुठभेड़ स्थल से भाग गए थे।

दस फरवरी, 2024 को केरल पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने शुक्रवार को केरल की एक अदालत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम तथा शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत थिरुवेंकिदम, श्रीमती, लता और सुंदरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव

 

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