नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जम्मू में सीबीआई को निर्देश दिया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दिए गए आवेदन का संशोधित जवाब वह 15 दिन के भीतर दे।
आरटीआई आवेदक ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और अन्य के खिलाफ जम्मू में सेना के आयुध डिपो के निकट बंगले के कथित अवैध निर्माण को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाने की मांग की थी। आवेदक ने आरटीआई आवेदन देकर अपनी इस शिकायत की स्थिति की जानकारी मांगी थी।
अधिवक्ता शेख शकील अहमद की दूसरी अपील का निस्तारण करते हुए सूचना आयुक्त सरोज पुन्हानी ने कहा कि सीबीआई के मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने इस मामले में सूचना उपलब्ध करवाने से छूट का दावा भूलवश कर दिया था।
इसमें कहा गया कि सीपीआईओ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिकायत का निपटारा सीबीआई के स्तर पर होना चाहिए क्योंकि इस मामले पर उच्च न्यायालय पहले ही विचार कर रहा है और यह सूचना पहले इसलिए उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी क्योंकि शिकायत दर्ज करवाने के एक महीने के भीतर ही आरटीआई आवेदन दिया गया था।
इसलिए सीआईसी ने सीपीआईओ और पुलिस अधीक्षक, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जम्मू को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को संशोधित उत्तर दिया जाए जिसमें उनकी शिकायत की मौजूदा स्थिति और उस पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख हो।
भाषा वैभव माधव
माधव
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