अदालत ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा |

अदालत ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  April 6, 2024 / 08:02 PM IST, Published Date : April 6, 2024/8:02 pm IST

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में समन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की एक अर्जी पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा नौ अप्रैल को फैसला सुनाएंगी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब के लिए खान को तलब किया जाए या नहीं।

ईडी ने आरोप लगाया है कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका संदिग्ध कर ली है।

ईडी की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने यह भी दलील दी कि एजेंसी खान के खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पा रही क्योंकि वह पेश नहीं हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अन्य सभी व्यक्ति उनके (खान) सहयोगी हैं। उनकी भूमिका अन्य आरोपी व्यक्तियों की तुलना में बहुत बड़ी है, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।’’

ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक खान को ईडी द्वारा हाल में दाखिल आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया था।

एजेंसी ने अपनी अभियोजन शिकायत में खान के तीन संदिग्ध सहयोगियों-जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी का भी नाम शामिल किया है।

एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से ‘‘अपराध की बड़ी रकम’’ नकद में अर्जित की थी और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया था।

ईडी ने कहा है कि कर्मचारियों की कथित अवैध भर्ती और वक्फ की संपत्तियों को पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा अनुचित लाभ अर्जित करने का मामला 2018 से 2022 के बीच का है, जब खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों पर आधारित है।

भाषा आशीष वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)