दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने बीआरएस नेता कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई |

दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने बीआरएस नेता कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई

दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने बीआरएस नेता कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई

:   Modified Date:  March 24, 2024 / 12:25 AM IST, Published Date : March 24, 2024/12:25 am IST

(तस्वीर के साथ)

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। यह नीति अब रद्द हो चुकी है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की हिरासत बढ़ाते हुए कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी (कविता) से आगे निरंतर और विस्तृत पूछताछ के लिए हिरासत में पूछताछ की मांग की गई है, आरोपी की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई जाती है।’’

न्यायाधीश ने जांच अधिकारी (आईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपी से आगे की पूछताछ और आमना-सामना बिना किसी देरी के कराया जाए।

अदालत ने कविता की अपने पति, बेटे, भाई, बहन और भाभी तथा अपने निजी सहायक (पीए) सहित अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अर्जी भी मंजूर कर ली।

इसमें कहा गया है कि कविता ने एक अन्य आवेदन भी दायर किया था जिसमें ईडी को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें घर का बना खाना खाने की अनुमति दी जाए ताकि वह चिकित्सकीय रूप से निर्धारित आहार ले सकें।

कविता ने अपनी याचिका में कहा कि वह सीने में जलन जैसी कुछ चिकित्सीय बीमारियों से पीड़ित हैं और चिकित्सक ने उन्हें निर्दिष्ट आहार का पालन करने की सलाह दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कविता का सामना चार लोगों के बयानों से कराया गया और उनसे जांच के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर सवाल किए गए।

जांच एजेंसी ने कहा कि उनके (कविता) फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर भी सवाल किए गए, क्योंकि रिपोर्ट में पाया गया कि जांच के दौरान बीआरएस नेता ने अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था।

ईडी ने कहा, ‘‘15 मार्च को गिरफ्तार व्यक्ति (कविता) के परिसर में की गई तलाशी के दौरान, मेका सरन (कविता के करीबी रिश्तेदार) का एक मोबाइल जब्त किया गया। जांच से पहले सरन को पेश होने के लिए दो बार बुलाया गया था। हालांकि, वह उपस्थित होने में विफल रहे हैं।’’

संघीय एजेंसी ने दावा किया कि पिछले सप्ताह की जांच से पता चला है कि सरन अपराध से अर्जित आय के हस्तांतरण या उपयोग में शामिल थे।

ईडी ने अपने रिमांड आवदेन में कहा, ‘‘सरन द्वारा अपराध की आय के कथित हस्तांतरण/उपयोग और गिरफ्तार व्यक्ति (कविता) की भूमिका का विवरण प्राप्त करने के लिए समीर महेंद्रू से आगे की पूछताछ के वास्ते इस अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया गया है।’’

सुनवाई के दौरान कविता के वकील नीतीश राणा ने जमानत याचिका दायर की, जिसके बाद ईडी के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी मामले की गहन जांच के स्तर पर हैं और सुनवाई की अगली तारीख पर जमानत पर आदेश पारित किया जा सकता है।

राणा ने कहा, ‘‘जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिन काफी हैं। मैं इस पर दबाव नहीं डाल रहा हूं।’’

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

भाषा रवि कांत नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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