दिल्ली के अस्पताल में आग लगने का मामला: पांच ऑक्सीजन सिलेंडर फटे-प्राथमिकी |

दिल्ली के अस्पताल में आग लगने का मामला: पांच ऑक्सीजन सिलेंडर फटे-प्राथमिकी

दिल्ली के अस्पताल में आग लगने का मामला: पांच ऑक्सीजन सिलेंडर फटे-प्राथमिकी

:   Modified Date:  May 27, 2024 / 10:34 PM IST, Published Date : May 27, 2024/10:34 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी के विवेक विहार इलाके में एक शिशु अस्पताल में आग लगने से पांच ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए थे। यह जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी से मिली है। इस घटना में सात नवजातों की मौत हो गई।

प्राथमिकी में कहा गया है कि ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल’ की दो मंजिला इमारत के अंदर और बाहर कुल 27 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। इस अस्पताल में शनिवार रात आग लग गई थी। घटना की प्राथमिकी की प्रति ‘पीटीआई-भाषा’ के पास है।

पुलिस को रात 11.29 बजे अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली।

प्राथमिकी में कहा गया है, “दमकलकर्मियों, सीएटीएस की एम्बुलेंस और (गैर सरकारी संगठन) शहीद भगत सिंह सेवा दल (एक गैर सरकारी संगठन) की मदद से, 12 नवजात शिशुओं को इमारत के पीछे से निकाला गया और उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया। इनमें से चार बच्चों और तीन बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया। दो अन्य बच्चों और तीन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया।”

इसमें कहा गया है कि आग बुझने के बाद, अपराध और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक वैन से जले हुए सामान, जले हुए मलबे के हिस्से और तार के जले हुए टुकड़े एकत्र किए। इसमें कहा गया है कि गर्मी के कारण टीम इमारत के अंदर से वस्तुओं को एकत्र नहीं कर सकी।

घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान इमारत के अंदर और बाहर ऑक्सीजन के 27 सिलेंडर मिले। प्राथमिकी में कहा गया है कि इनमें से पांच फटे हुए थे।

बगल की इमारत के भूतल पर खड़ी एक एम्बुलेंस, एक स्कूटी और एक एयर कंडीशनिंग यूनिट भी जली हुई मिली। पड़ोस की इमारत में स्थित इंडस्ट्रियल बैंक का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

आग से पांच नवजात शिशु झुलस गए। अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था, उसका लाइसेंस कथित तौर पर ‘समाप्त’ हो गया था। उसके पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था।

अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि खिची और अस्पताल के कर्मचारियों ने नवजात शिशुओं की उचित सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की।

प्राथमिकी के मुताबिक, खिची और आकाश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन और निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सोमवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

भाषा

नोमान दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)