डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग रोकने संबंधी याचिका पर निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन देने का निर्देश |

डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग रोकने संबंधी याचिका पर निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन देने का निर्देश

डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग रोकने संबंधी याचिका पर निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन देने का निर्देश

:   Modified Date:  May 2, 2024 / 03:50 PM IST, Published Date : May 2, 2024/3:50 pm IST

नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को वकीलों के एक संगठन को 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को रोकने का अनुरोध करने संबंधी याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया।

अदालत ने ईसीआई से मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर जल्द निर्णय लेने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी. एस. अरोड़ा की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह चुनाव के बीच में कोई नीति नहीं बना सकते।

अदालत ने कहा कि उसे इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए ईसीआई पर भरोसा है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है।

पीठ ने कहा, ‘‘आज चुनाव के बीच में हम कोई नीति नहीं बना सकते। एक बार जब इसे ईसीआई को सौंप दिया जाता है तो इस स्तर पर अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। फिलहाल अदालतें कोई निर्देश नहीं देंगी। यह सब चुनाव से पहले किया जाना था। अंतिम समय में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।’’

इसने कहा, ‘‘इस समय अदालत के लिए ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। हमें ईसीआई पर भरोसा करना होगा।’’

अदालत ‘लॉयर्स वॉयस’ नामक एक संगठन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2024 के चुनाव प्रचार अभियान में ‘डीपफेक’ तकनीक के व्यापक इस्तेमाल के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ईसीआई को आवश्यक दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

याचिका में विभिन्न सोशल मीडिया मंचों को चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक डीपफेक सामग्री या राजनीतिक उम्मीदवारों या सार्वजनिक हस्तियों से संबंधित सामग्री को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

भाषा

देवेंद्र मनीषा

मनीषा

 

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