दिव्या पाहुजा हत्याकांड : अदालत ने मुख्य आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की |

दिव्या पाहुजा हत्याकांड : अदालत ने मुख्य आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

दिव्या पाहुजा हत्याकांड : अदालत ने मुख्य आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

:   Modified Date:  April 24, 2024 / 11:29 PM IST, Published Date : April 24, 2024/11:29 pm IST

गुरुग्राम, 24 अप्रैल (भाषा) हरियाणा में गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के मुख्य आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अभिजीत सिंह के वकील ने चिकित्सा आधार पर उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की थी।

सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल 25 नवंबर को उसके चार दांत निकाल दिये गये थे। बाकी भी खराब हो गए हैं और 14 और दांत निकालने पड़ेंगे।

पुलिस के अनुसार, वकील ने यह भी कहा कि भोंडसी जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जहां आरोपी सिंह बंद है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान जेल अस्पताल में कार्यरत दंत चिकित्सक डॉ. पूजा ने कहा कि आरोपी के कुछ दांत सही तरीके से निकाले गए हैं जबकि अन्य उपचार पीजीआईएमएस, रोहतक में किया जा सकता है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत ने माना कि अगर रोहतक के अस्पताल में इलाज उपलब्ध नहीं है तो आरोपी को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया जा सकता है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

भाषा रवि कांत शफीक

शफीक

 

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