असम सरकार के जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक की संपत्ति ईडी ने कुर्क की |

असम सरकार के जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक की संपत्ति ईडी ने कुर्क की

असम सरकार के जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक की संपत्ति ईडी ने कुर्क की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : April 22, 2022/5:31 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक धन में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में असम सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के एक पूर्व निदेशक की 5.54 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन (निवारण) कानून के तहत कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

संघीय एजेंसी ने रंजीत गोगोई नाम के पूर्व अधिकारी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

एक बयान में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि “असम सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर, विभिन्न कंपनियां ‘विजन असम मिशन असम परियोजना’ में कार्य आदेश प्राप्त करने में सफल रहीं, भले ही उनके पास इसके लिये आवश्यक पूर्व-योग्यता नहीं थी और उनके द्वारा अपराध से प्राप्त आय का शोधन किया गया।”

इस मामले में अपराध से अब तक कुल 16.36 करोड़ रुपये की आय का पता चला है।

ईडी ने मुख्यमंत्री सतर्कता प्रकोष्ठ की अक्टूबर 2017 की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद आरोपी के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया। ‘मुख्यमंत्री सतर्कता प्रकोष्ठ’ सीधे असम के मुख्यमंत्री की देखरेख में आने वाली एक पुलिस इकाई थी, जिसने उन पर (गोगोई व अन्य पर) सरकारी धन के “दुरुपयोग” का आरोप लगाया था।

भाषा

प्रशांत मनीषा

मनीषा

 

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