GOVT Employee Transfer Rules: तबादले के लिए सरकारी कर्मचारियों को करना होगा इतने साल इंतजार, दो साल गांव में देनी होगी सेवा, डबल इंजन की सरकार में जल्द लागू होगा नियम | Employees New Transfer Policy will Implement After Lok sabha Election

GOVT Employee Transfer Rules: तबादले के लिए सरकारी कर्मचारियों को करना होगा इतने साल इंतजार, दो साल गांव में देनी होगी सेवा, डबल इंजन की सरकार में जल्द लागू होगा नियम

GOVT Employee Transfer Rules: तबादले के लिए सरकारी कर्मचारियों को करना होगा इतने साल इंतजार, दो साल गांव में देनी होगी सेवा

Edited By :   Modified Date:  April 12, 2024 / 12:39 PM IST, Published Date : April 12, 2024/12:39 pm IST

जयपुर: GOVT Employee Transfer Rules लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आचार संहिता हटते ही कई राज्यों में की सरकार का एक्शन देखने को मिल सकता है। खासकर उन राज्यों में जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुए हैं। व्यवस्थाओं के बदलाव के बीच ये खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार जल्द ही अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाली है। बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी केंद्र सरकार की निती के अनुरुप बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है इस नई तबादला नीति में?

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GOVT Employee Transfer Rules मिली जानकारी के अनुसार कॉमन एसओपी के अनुसार, कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले सभी विभागों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। अधिकारी-कर्मचारी इच्छानुसार खाली पद के लिए ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे। संबंधित विभाग की टीम उनकी काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग में दिव्यांग, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एकल महिला, पति-पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य और दूरस्थ इलाकों में तीन साल से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी।

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राजस्थान की SOP राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगी। शेष सभी विभागों में इसी के आधार पर तबदले किए जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में 2 हजार से कम कर्मचारी हैं, वहां एसओपी ऐसे ही लागू की जाएगी, लेकिन 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी वाले विभागों में सुविधा अनुसार सुझाव शामिल कर पॉलिसी तैयार कर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग को भेजनी होगी।

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एसओपी के अनुसार, हर विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच जिले, उपखण्ड या पंचायत वार खाली पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। विभाग 30 मार्च तक काउंसलिंग कर प्राथमिकता और नियम के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी करेगा।

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