साम्प्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में समाचार चैनल, एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज |

साम्प्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में समाचार चैनल, एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

साम्प्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में समाचार चैनल, एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

:   Modified Date:  May 13, 2024 / 07:52 PM IST, Published Date : May 13, 2024/7:52 pm IST

बेंगलुरु, 13 मई (भाषा) टेलीविजन पर हाल में प्रसारित एक कार्यक्रम के जरिये साम्प्रदायिक नफरत फैलाने के आरोपों को लेकर एक समाचार चैनल और इसके ‘एंकर’ के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

तनवीर अहमद ने 11 मई को पुलिस में एक शिकायत देकर आरोप लगाया था कि नौ मई को रात साढ़े आठ बजे प्रसारित कार्यक्रम में एंकर ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अनुसार 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8 प्रतिशत घट गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आबादी के प्रतिशत को प्रदर्शित करते हुए, चैनल ने हिंदू आबादी के प्रतिशत की पृष्ठभूमि में भारत का ध्वज, जबकि मुस्लिम आबादी के प्रतिशत की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का ध्वज दिखाया। बाद में, पाकिस्तान के इसी ध्वज का इस्तेमाल वहां मुस्लिम आबादी के प्रतिशत को दर्शाने के लिए किया गया।

शिकायत के अनुसार, एंकर ने कहा था कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की एक वजह यह है कि मुसलमानों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र नहीं है और यदि बाल विवाह के खिलाफ समाज कल्याण विभाग में शिकायत की जाती है तो वे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ के कारण कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके चलते, उनकी कम उम्र में शादी होती है और अधिक बच्चे होते हैं।

शिकायत में कहा गया है, ‘‘यह सरासर झूठ है क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम सभी के लिए बाल विवाह को निषिद्ध करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसके अलावा, एंकर का कहना था कि बच्चे नहीं पैदा करना इस्लाम के खिलाफ है। यह भी मुस्लिम समुदाय का अपमान है।’’

शिकायत के आधार पर हाईग्राउंड्स पुलिस थाने में, समाचार चैनल और इसके एंकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (वर्गों के बीच वैमनस्य, नफरत पैदा करने के लिए या उन्हें बढ़ावा देने के लिए बयान) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश

 

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