नई दिल्ली। Delhi Government School New Rule: दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है। अब अगर बच्चों को वार्षिक परीक्षा में बैठना है तो उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाना होगा। छात्रों की उपस्थिति यदि कम होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यहां के स्कूलों के लिए ये नया नियम निकाला है। इस नियम के मुताबिक, स्कूलों में 60 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। ये नियम क्लास 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए है।
Delhi Government School New Rule: बता दें कि पिछले हफ्ते ही उपराज्यपाल वीकी सक्सेना ने बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। अब शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुधारने के लिए ये कदम उठाया है। इस संबंध में सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें ये भी आदेश दिया गया है कि वे इस आदेश के संबंध में स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को बताएं।
Delhi Government School New Rule: इतना ही नहीं छात्रों की स्कूल में उपस्थिति के विषय में अभिभावकों को नियमित रूप से फोन कॉल, एसएमएस, व्हॉट्सअप अथवा मेल से सूचित किया जाएगा। टीचर्स द्वारा छात्रों की उपस्थिति का पूरा चार्ट बनेगा जो उसकी ऑनलाइन जमा की गई परफॉर्मेंस प्रोफाइल से जुड़ेगा। यानी छात्र की उपस्थिति से उसकी परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी अछूती नहीं रहेगी।
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Delhi Government School New Rule: अटेंडेंटस की गणना अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले की जाएगी। अगर अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पहले अटेंडेंस कम है तो अभिभावकों द्वारा शपथ-पत्र देकर छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इस शपथ-पत्र में लिखकर देना होगा कि छात्र भविष्य में अपनी अटेंडेंस सुधार लेगा।
खबर शपथ जितेंद्र मेघवाल
1 hour ago