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आम जनता को बड़ा झटका, 18 जुलाई से बढ़ जाएंगे इन चीजों के दाम, GST काउंसिल ने लिया ये बड़ा फैसला

कुछ ऐसे सामान भी हैं जिनपर जीएसटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है जो कि 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : July 16, 2022/1:46 am IST

HIKE IN GST RATES : नई दिल्ली। देश में महंगाई से लोग पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में अब एक बार फिर सभी को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल, 28 – 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए फैसले 18 जुलाई से लागू होने जा रहा है जिसके चलते महंगाई के और बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है। वहीं कुछ ऐसे सामान भी हैं जिनपर जीएसटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है जो कि 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

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इन वस्तुओं पर देना पड़ेगा जीएसटी

डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। आपको बता दें अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी। टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने की सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा। एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी वसूलने का फैसला लागू होने जा रही है।

बजट होटल और इलाज हुआ महंगा

अब बाहर घूमने जाना आपके लिए महंगा हो जाएगा. दरअसल पहले 1,000 रुपये से कम के किराये वाले कमरे पर जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन 18 जुलाई, 2022 से 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिये आईसीयू को छोड़कर 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा। यानि निजी अस्पतालों में इजाज आपके लिए महंगा होने जा रहे है।

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इंक-पेंसिल शार्पनर होगा महंगा

बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें अब महंगी हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल ने प्रिंटिंग-ड्राइंग इंक, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स, चाकू, कागज काटने वाला चाकू पर भी जीएसटी रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था। कट या पोलिश डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा। एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट के नियम में बदलाव

बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकनॉमी क्लास में सफर करने पर मिलेगी. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी को यथावत रखा गया है। रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.जीएसटी काउसिंल ने फैसला लिया है कि भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा अगर उसमें तेल का खर्च भी शामिल है। पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा।

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