फिल्म को श्रवण, दृष्टि बाधितों के अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित करे केंद्र: उच्च न्यायालय |

फिल्म को श्रवण, दृष्टि बाधितों के अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित करे केंद्र: उच्च न्यायालय

फिल्म को श्रवण, दृष्टि बाधितों के अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित करे केंद्र: उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  March 29, 2024 / 05:51 PM IST, Published Date : March 29, 2024/5:51 pm IST

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म को श्रवण एवं दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र को 15 जुलाई तक दिशानिर्देश अधूसचित करने को कहा है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा यह सुविधा मिलना एक कानूनी अधिकार है और यहां तक कि पक्षों को इस बारे में तार्किक उपाय करने होंगे कि यह श्रवण एवं दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल हो।

अदालत ने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित मानकों के मसौदा दिशानिर्देशों’ को तैयार किया है, और इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिशानिर्देशों को अब अंतिम रूप दे दिया है और इसे 15 जुलाई 2024 तक अधिसूचित किया जाए। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये दिशानिर्देश उक्त सुविधा के प्रावधान को अनिवार्य करेंगे और शीघ्रता से सभी हितधारकों के अनुपालन करने के लिए एक तार्किक अवधि मिलेगी।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘श्रवण या दृष्टि बाधित व्यक्ति, सिनेमाघर तक आसानी से जा सकते हैं लेकिन फिल्म का आनंद नहीं उठा सकते, जबतक कि निर्माता, सिनेमाघर प्रबंधक, ओटीटी मंच आदि सहित अन्य हितधाारक इसके लिए उपाय न करें।’’

अदालत ने कहा कि इन सुविधाओं को प्रदान नहीं करना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत अपराध है और यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि इस सिलसिले में हर संभव कदम उठाये जाएं।

केंद्र सरकार ने कहा कि यह दिशानिर्देशों को यथाशीघ्र अधिसूचित करने का इरादा रखती है और इसके वकील ने ऐसा करने के लिए एक अगस्त तक का समय देने का अनुरोध किया ताकि सभी हितधारकों के जवाब पर विस्तृत रूप से विचार किया जा सके।

भाषा सुभाष माधव

माधव

 

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