अंजुमन इंतेजामिया और लक्ष्मी देवी की याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को |

अंजुमन इंतेजामिया और लक्ष्मी देवी की याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को

अंजुमन इंतेजामिया और लक्ष्मी देवी की याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : November 29, 2022/7:59 pm IST

प्रयागराज, 29 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी। अदालत बुधवार को अब इस पर आगे की सुनवाई करेगी।

अंजुमन इंतेजामिया ने पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती दी है।

पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की अनुमति मांगते हुए वहां की अदालत में वाद दायर किया, जिसकी पोषणीयता पर अंजुमन इंतेजामिया ने आपत्ति की और निचली अदालत ने यह आपत्ति खारिज कर दी।

निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

याचिका खारिज करते हुए वाराणसी के जिला जज ने कहा था कि इन पांच हिंदू महिलाओं का वाद, पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ कानून और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम से बाधित नहीं होता।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मामले में थोड़ी देर सुनवाई करने के बाद सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी। अदालत में लक्ष्मी देवी द्वारा दायर याचिका पर भी बुधवार को सुनवाई होनी है। लक्ष्मी देवी ने वाराणसी के जिला जज के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार (जीपीआर) सर्वे सहित अन्य वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग का काल निर्धारण करने के लिए आयोग गठित करने का आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे वाराणसी के जिला जज ने 14 अक्टूबर को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता आयोग की कार्यवाही के दौरान 16 मई, 2022 को प्राप्त कथित शिवलिंग के नीचे निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए जीपीआर सर्वे या उत्खनन कराए जाने की मांग की है।

भाषा राजेंद्र राजेंद्र रंजन

रंजन

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)